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मतदान के दिन सभी अधिवक्ता मतदाताओं को संघ का पहचान पत्र (Identity Card) लाना अनिवार्य होगा। निर्वाची पदाधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना वैध पहचान पत्र के किसी भी सदस्य को मतदान केंद्र में प्रवेश या वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मतदान के दिन सभी अधिवक्ता मतदाताओं को संघ का पहचान पत्र (Identity Card) लाना अनिवार्य होगा। निर्वाची पदाधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना वैध पहचान पत्र के किसी भी सदस्य को मतदान केंद्र में प्रवेश या वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
मतदाताओं से पहचान पत्र बनवाने की अपील
चुनाव समिति ने सभी वकील मतदाताओं से अपील की है कि वे निष्पक्ष और सुचारू मतदान में सहयोग करें। जिनके पास वर्तमान में एसोसिएशन का पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है, वे समय रहते एसोसिएशन कार्यालय में आवेदन देकर अपना कार्ड बनवा लें। एसोसिएशन का प्रयास है कि चुनाव में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित हो और प्रक्रिया पूरी तरह विवाद रहित रहे
With sincere regards,
Jay Shankar Pd Singh
Sitting Secretary General
Advocates’ Association, Patna High Court



