न संख्या 01666 (Agartala RKMP exp)में श्री राम अवतार सेन के साथ हुई आपराधिक घटना पर जांच, मुआवजा एवं सुरक्षा दायित्व सुनिश्चित करने हेतु आवेदन।

सेवा में,
महाप्रबंधक,
पूर्व मध्य रेलवे,
हाजीपुर, बिहार – 844101
द्वारा- वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त,
रेल सुरक्षा बल (RPF),
[संबंधित मंडल]
विषय: ट्रेन संख्या 01666 (Agartala RKMP exp)में श्री राम अवतार सेन के साथ हुई आपराधिक घटना पर जांच, मुआवजा एवं सुरक्षा दायित्व सुनिश्चित करने हेतु आवेदन।
महोदय,
सविनय निवेदन है कि दिनांक 28 अप्रैल 2025 को ट्रेन संख्या 01666 में यात्रा कर रहे श्री राम अवतार सैन निवासी गुवाहाटी असम, के साथ खगड़िया स्टेशन से कुछ दूर एक संगीन आपराधिक घटना घटित हुई। बदमाशों द्वारा मोबाइल छीनने के प्रयास में असफल होने पर उन्हें चलती ट्रेन से धक्का दे दिया गया, जिससे वे गम्भीर रूप से घायल हो गए।
यह घटना भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 123(c)(2) एवं 124-A के तहत एक “दुर्घटनात्मक चोट” और “अनाधिकृत आक्रमण” की श्रेणी में आती है, जिसके अंतर्गत पीड़ित को मुआवजे का अधिकार प्राप्त है। साथ ही, भारतीय रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे द्वारा निर्धारित दायित्वों को लेकर जो दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, उनका इस प्रकरण में घोर उल्लंघन हुआ है।
हमारी प्रमुख माँगें निम्नलिखित हैं:
1. घटना की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर न्याय दिलाया जाए।
2. ट्रेन व खगड़िया स्टेशन की CCTV फुटेज संरक्षित कर जांच हेतु उपलब्ध कराई जाए।
3. रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 124-A के अंतर्गत घायल यात्री को उचित मुआवजा प्रदान किया जाए।
4. रेलवे बोर्ड के सुरक्षा मानकों के अनुरूप भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए।
5. रेलवे को पीड़ित की चिकित्सा सहायता, पटना में इलाज का खर्च वहन करने और सुरक्षित रूप से गृह-राज्य (असम) भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए।
इस घटना से आम यात्रियों में भय एवं असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई है। यात्री सुरक्षा न केवल रेलवे की नैतिक जिम्मेदारी है, बल्कि संवैधानिक व विधिक दायित्व भी है। अतः आपसे निवेदन है कि इस विषय में तत्काल संज्ञान लें और पीड़ित श्री राम अवतार सेन को न्याय दिलाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाएं।
भवदीय,
बबलू कुमार
राज्य कार्यक्रम प्रभारी
आम आदमी पार्टी, बिहार
संपर्क: 7320093234